महासमुंद, 27 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी जारी की है। इस संदर्भ में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संशोधित समय-सारणी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप पूरा करें।
नई समय-सारणी:
1. सूचना का प्रकाशन:
जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के आरक्षण की सूचना 3 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को प्रकाशित की जाएगी।
2. आरक्षण प्रक्रिया:
8 जनवरी 2025 (बुधवार) से 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार) तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी।इसके बाद आरक्षण संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा।
3. संचालक पंचायत को जानकारी:
कलेक्टरों को 10 जनवरी 2025 तक सभी आवश्यक जानकारी संचालक पंचायत को भेजनी होगी।
4. जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण:
इस पद के लिए आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 को होगा।आरक्षण प्रक्रिया 11 जनवरी 2025 (शनिवार) तक पूरी की जाएगी।यह निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में आरक्षण प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।