पुलिस अधीक्षक महासमुंद द्वारा जिले मे अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पर सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों मे लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 02.04.2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति घोड़ारी शराब दुकान से अधिक मात्रा में अवैध देशी मसाला शराब अपने मो0सॉ0 में लेकर जा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ बेलसोण्डा रेल्वे फाटक के आगे एनएच 353 रोड़ मुखबीर के बताये हुलिया अनुसार
मो0सा0 चालक को रोककर पुछताछ करने पर अपना नाम इरफान खान पिता युसुफ खान उम्र 21 साल, निवासी वार्ड नं. 03 स्टेशन पारा महासमुन्द छ0ग0 का रहने वाला बताया तथा तलाशी लेने पर संदेही के मो0सॉ0 स्प्लेण्डर मो0सॉ0 क्र. सीजी 06 जीजेड/1822 के सामने रखे सफेद रंग की बोरी के अंदर 50 पौवा देशी मसाला प्रत्येक में 180-180 एमएल भरा हुआ कुल 09 ली. किमती 5000.00रू. होना पाया गया। समक्ष गवाहन के उपस्थिति में आरोपी के कब्जे के अवैध शराब एवं प्रयुक्त मो0सॉ0 को जप्त कर आरेापी के विरूद्ध अपराध क्र 170/2026 धारा 34(2) आब0एक्ट के तहत कार्यवाहीं किया गया है।
गिरफतार आरोपी-01- इरफान खान पिता युसुफ खान उम्र 21 साल, निवासी वार्ड नं. 03 स्टेशन पारा महासमुन्द (छ0ग0)।*जप्त संपत्ति-*01- 50 पौवा देशी मसाला प्रत्येक में 180-180 एमएल भरा हुआ कुल 09 ली. किमती 5000.00 रूपये।02- स्प्लेण्डर मो0सॉ0 क्र. सीजी 06 जीजेड 1822 किमती 30000.00 रूपये।
सवेरा 24 न्यूज संपादक राजेश साव 7240825555
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