महासमुंद: खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दो खाद्य प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्तियां निलंबित




महासमुंद, 21 अगस्त 2026/ आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी पालन के लिए चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत दो खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्रवाई की गई है। अभिहित अधिकारी श्री उमेश कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 17 अगस्त को जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (डोमिनोज पिज्जा), महासमुंद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कच्चे, पके, शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों के उचित पृथक्करण का अभाव पाया गया। इससे खाद्य पदार्थों में एक-दूसरे के संपर्क से दूषित होने का जोखिम पाया गया। इसके अलावा मांसाहारी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से गलाने तथा भंडारण में भी कमियां मिलीं। 



इन खामियों को देखते हुए खाद्य अनुज्ञप्ति को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी तरह 19 अगस्त को वेदांश फूड इंडस्ट्रीज, ग्राम बिरकोनी, महासमुंद के निरीक्षण में खाद्य एवं पैकेजिंग सामग्री के उचित भंडारण, कीट नियंत्रण, खाद्य अपशिष्ट के निस्तारण, खाद्य संचालकों की स्वच्छता एवं सुरक्षा उपकरणों के उपयोग, कच्चे माल की जांच सहित अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां पाई गईं। इसके मद्देनजर प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दोनों मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित परिसरों में खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान केवल निर्धारित सुधारात्मक उपाय किए जा सकेंगे। आदेश से असंतुष्ट होने पर संबंधित कारोबारियों को नियमानुसार 15 दिवस के भीतर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध रहेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाई, मिष्ठान्न, कन्फेक्शनरी एवं अन्य खाद्य कारोबारों की सघन जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।









सवेरा 24 न्यूज़ 
संपादक 
राजेश साव 7240825555




Post a Comment

Previous Post Next Post

https://chat.whatsapp.com/ELzIJOwCreWFQ3P0W0Q7P2

Facebook