मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी मेहुल लुनिया पिता उमेश कुमार जैन उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड नं0 15 नेहरू चैक महासमुंद ने सायबर थाना महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि-
दिनांक 02/02/2026 को उनके मोबाईल में नार्मल काॅल के माध्यम से मोबाईल नंबर 7024934475 से किसी विश्वजीत नाम के व्यक्ति का काॅल आया और मुझसे बोला कि वो शेयर मार्केट ट्रेड से संबंधित काॅल प्रोवाईड करता है और 30 प्रतिशत शेयर पर काम करते है। इस व्यक्ति ने मेरे पर्सनल डीमेट एकाउंट यूजर आईडी से ट्रेड काॅल द्वारा 70 से 80,000 रू का नुकसान कराया। इसके कुछ दिनो के बाद दूसरे व्यक्ति जो अपना नाम हर्ष भारद्वाज मोबाईल (नंबर 722392499 1) से कान्फ्रेस काॅल के माध्यम से बात कराया, कान्फ्रेस काॅल में हर्ष भारद्वाज ने मुझे बताया कि इण्डियन स्टाॅफ मार्केट में मेरी रूचि नहीं है, इस कारण मुझे फारेक्स ट्रेडिंग में काम करने के लिए आश्वस्थ किया तब मैं उसकी बातों में आकर दिनांक 07/02/2026 को मेरे पंजाब नेशनल बैंक के खाता से ब्रोकर ऋषि राठौर के केनरा बैंक के खाते में स्वयं के गूगल पे के माध्यम से रूपये जमा किया। उसी दिन झावेरी ट्रेंडिंग नामक फर्म से मेरे नाम से एक फर्जी आईडी बनाकर ब्रोकर का मोबाईल नंबर व्हाटसअप के माध्यम से मुझे भेजा। दिनांक 14/01/2026 को उसने मेरे पंजाब नेशनल बैंक के खाते में प्राॅफिट का रकम बताते हुए कुल 12,845 रू.आनलाईन के माध्यम से भेजा। जिस व्यक्ति ने ये पैसा मेरे खाते में भेजा मे, उसका नाम जितेन्द्र शर्मा है, जो झावेरी ट्रेडिंग कंपनी का ही आदमी है।
उसके बाद विभिन्न तिथियों में ऋषि राठौर, जितेन्द्र शर्मा, अनिकेत शर्मा के खाता में ककुल 1,02,000 रूपये जमा करने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था व इस संबंध में व्हाटसअप चैट करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा और अधिक राशि ट्रेडिंग के नाम पर जमा करने के लिए मुझे लगातार प्रलोभन दिया गया इस प्रकार मोबाईल नंबर 7024934475, 7223924991, 6262612585 के धारक द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर प्रलोभन देकर विभिन्न बैंक खातों में 6,80,000 रू. जमा कराकर मेरे साथ सायबर ठगी का अपराध किया गया है कि रिपोर्ट पर दिनांक 12/03/2026 को सायबर थाना महासमुंद में अप.क्र. 01/26 धारा 318(4) बीएनएस, 66 डी आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी ऋषि राठौर, जितेन्द्र शर्मा तथा अनिकेत शर्मा का पता तलाश कर आरोपी मोबाईल नंबर का काॅल डिटेल व अन्य टेक्निकल सहायता प्राप्त करने पर ऋषि राठौर व जितेन्द्र शर्मा का लोकेशन इंदौर होना पता चलने पर आरोपीगण की पता तलाश हेतु इंदौर में दबिश देकर आरोपी सकुनत पर उपस्थित मिले जिसे स्थानीय थाना लाकर पूछताछ कर पृथक-पृथक मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिन्होंने अपने-अपने कथन में अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताये कि आरोपी ऋषि राठौर व जितेन्द्र शर्मा जो इंदौर में अपोलो ट्रेड सेण्टर में केपीटल रिसर्च नाम की कंपनी में क्लाईंट को काॅल करने व शेयर मार्केट में ट्रेड करने संबंधित जानकारी देते थे, इसी दौरान प्रार्थी मेहुल लुनिया से बातचीत के दौरान ऋषि राठौर ने अपना नाम हर्ष भारद्वाज, देवांगन सर व जितेन्द्र शर्मा ने अपना नाम विश्वजीत शर्मा बताकर अपनी पहचान छुपाकर इंदौर निवासी हिमांशु दुबे से फर्जी सीम खरीद कर मेहुल लूनिया से बातचीत कर ऋषि राठौर ने अपने केनरा बैंक के खाता में विभिन्न दिनांक को कुल 2,50,000 व जितेन्द्र शर्मा के बैंक आफ इण्डिया खाता में 2,90,000 रू व अनिकेत शर्मा सिहोर निवासी के एक्सिस बैंक खाता में 1,02,000 रू कैश डिपोजिट करवाया तथा उसके अलावा जितेन्द्र व ऋषि के खाता में छोटा-छोटा रकम डलवाकर प्रार्थी मेहुल लूनिया से कुल 6,80,000 रू शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के नाम पर आरोपी जितेन्द्र शर्मा उर्फ जीत उर्फ विश्वजीत व ऋषि राठौर दोनों योजना बनाकर अधिक लाभ का लालच देकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के नाम पर धोखाधडी करना पाये जाने पर आरोपी ऋषि राठौर के कब्जे से चार नग मोबाईल तथा आरोपी जितेन्द्र शर्मा उर्फ जीत उर्फ विश्वजीत के कब्जे से दो नग मोबाईल जप्त किया गया है।
आरोपी ऋषि राठौर पिता शैलेन्द्र राठौर उम्र 28 साल साकिन राठौर मोहल्ला गंज सिहोर थाना कोतवाली जिला सिहोर म.प्र. हाल - स्कीम नंबर 54 शिखर सेण्ट्रल म.नं. 307 इंदौर थाना विजय नगर इंदौर जिला इंदौर म.प्र, जितेन्द्र शर्मा उर्फ जीत उर्फ विश्वजीत पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 30 साल साकिन चाणक्यपुरी सिहोर थाना कोतवाली सिहोर जिला सिहोर म.प्र, हाल- बंगाली स्क्वेयर गोयल नगर फ्लैट नं0 102 नेहाल हवेली थाना कनाडिया जिला इंदौर म.प्र को दिनांक 22.09.2026 को गिरप्तार कर, मामले में आरोपियों द्वारा फर्जी सीम क्रय कर अपनी पहचान छुपाकर प्रार्थी मेहुल लूनिया से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के नाम पर कुल 6,80,000 रूपये ठगी कर धोखाधडी करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61(2) बीएनएस जोडी गई है। मामले के आरोपीगणों को न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर जिला इंदौर(म.प्र,) से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया।
गिरफतार आरोपी-
01- ऋषि राठौर पिता शैलेन्द्र राठौर उम्र 28 साल साकिन राठौर मोहल्ला गंज सिहोर थाना कोतवाली जिला सिहोर म0प्र0 हाल . स्कीम नंबर 54 शिखर सेण्ट्रल म.नं. 307 इंदौर थाना विजय नगर इंदौर जिला इंदौर म.प्र।
02- जितेन्द्र शर्मा उर्फ जीत उर्फ विश्वजीत पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 30 साल साकिन चाणक्यपुरी सिहोर थाना कोतवाली सिहोर जिला सिहोर म0प्र0ए हाल. बंगाली स्क्वेयर गोयल नगर फ्लैट नं. 102 नेहाल हवेली थाना कनाडिया जिला इंदौर म.प्र.।
सवेरा24न्यूज़
राजेश साव 7240825555
