पुलिस अधीक्षक महासमुंद द्वारा जिले मे अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पर सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों मे लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 09/04/2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हरीबनपुर से ग्राम बलौदा जाने वाले कच्ची मार्ग से अपने वाहन में शराब लेकर आ रहा है। सुचना पर तत्काल बलौदा स्टाफ व गवाहन के हरीबनपुर से बलौदा जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी किया गया कुछ समय पश्चात मुखबीर के बताये अनुसार हुलिया व वाहन सामने से आते दिखा वाहन को रोककर पुछताछ किया गया। जाॅच पडताल पर वाहन चालक ने अपना नाम पता कमलेश प्रधान पिता हरिलाल प्रधान उम्र 25 साल 2. टेकचंद साहू पिता हेमंत साहू उम्र 25 साल दोनों सकिनान ग्राम अरतुन्डा थाना बलौदा जिला महासमुन्द छ. ग. का होना बताया गया। वाहन पर लोड सामान के बारे में पुछने वा जाॅच करने पर कब्जे से आठ प्लास्टिक थैलों में 05-05 लीटर की मात्रा में कुल 40 लीटर अवैध महुआ शराब किमती 8000 रूपया होना पाया गया। उक्त् 40 लीटर महुआ शराब वा परिवहन में प्रयुक्त मोटर साइकिल सुपर स्प्लेंडर क्र. CG06 GN 6871 को जप्त कर आरोपियों के विरूध्द अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण कार्यवाही थाना बलौदा पुलिस द्वारा किया गया है।
*गिरफ्तार आरोपी का नाम*1. कमलेश प्रधान पिता हरिलाल प्रधान उम्र 25 साल 2. टेकचंद साहू पिता हेमंत साहू उम्र 25 साल दोनों सकिनान ग्राम अरतुन्डा थाना बलौदा जिला महासमुन्द छ. ग.।*जप्त संपत्ती–*1.कुल 40 लीटर महुआ शराब किमती 8000 रूपया।2.परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर क्र. CG06 GN 6871 कीमती करीबन 25000 रूपये।*जुमला जप्त सम्पत्ति कीमती 33,000 रुपये।*
सवेरा 24 न्यूज संपादक राजेश साव 7240825555
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